मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2024: सम्पूर्ण जानकारी

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2024 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को पंप कनेक्शन पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनके लिए खेती करना आसान हो सके।

योजना के मुख्य बिंदु:

  • पंप कनेक्शन और सब्सिडी: किसानों को 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के पंप कनेक्शन के लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। शेष 50% खर्च किसान को उठाना होगा।
  • बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर: इस योजना के तहत, 11 केवी की विद्युत लाइन का विस्तार और ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाती है ताकि किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की समस्या न हो।
  • चरणबद्ध क्रियान्वयन: योजना दो चरणों में लागू की जा रही है। पहले चरण में 10,000 पंप कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि शेष किसानों को दूसरे चरण में लाभ मिलेगा।

योजना का उद्देश्य:

मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई की सुविधाओं के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान कर कृषि में उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो पानी की कमी के कारण खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।

योजना के लाभ:

  • 50% सब्सिडी: सरकार और विद्युत वितरण कंपनी मिलकर पंप कनेक्शन पर होने वाले कुल खर्च का 50% हिस्सा वहन करेंगे।
  • विद्युत कनेक्शन: 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार किया जाएगा, जिससे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
  • चरणबद्ध लाभ: पहले चरण में 10,000 किसानों को पंप कनेक्शन मिलेगा, शेष को दूसरे चरण में कवर किया जाएगा।

पात्रता:

  • मध्य प्रदेश के निवासी: इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी किसान उठा सकते हैं।
  • समूह या व्यक्तिगत आवेदन: किसान अकेले या समूह में मिलकर आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • किसान क्रेडिट कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के दस्तावेज
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: योजना के लिए आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. फॉर्म भरें: “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के विकल्प पर क्लिक करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
  4. फाइनल सबमिट: आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे फाइनल सबमिट कर दें।

इस योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी पंप कनेक्शन और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करके कृषि को प्रोत्साहित कर रही है।

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