हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप सब्सिडी योजना शुरू की है। हरियाणा स्प्रेयर मशीन सब्सिडी योजना के तहत, अनुसूचित जाति के किसान 50% की सब्सिडी पर स्प्रे पंप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम ₹2500 की छूट मिलती है। यह पहल किसानों की आर्थिक सहायता के लिए की गई है, ताकि वे आसानी से अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकें।
हरियाणा स्प्रेयर मशीन सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएं:
- लाभ: किसानों को बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी, जो ₹2500 तक हो सकती है।
- लाभार्थी: योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को मिलेगा।
- पात्रता: योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने पिछले चार वर्षों में कोई अन्य सरकारी सब्सिडी नहीं ली है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा स्प्रेयर मशीन सब्सिडी योजना आवेदन प्रक्रिया:
- वेबसाइट पर जाएं: agriharyana.gov.in पर जाएं।
- लिंक पर क्लिक करें: “बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप के लिए सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन कीजिए” लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
- सबमिट करें: फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इस योजना से किसानों को फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे कम लागत में प्रभावी कृषि यंत्र प्राप्त कर सकेंगे।